नालंदा में सीएम नीतीश कुमार के दौरे को लेकर कलेक्टर ने किया सख्त आदेश जारी, पूरे इलाके को घोषित किया गया ‘नो फ्लाइंग जोन’
बिहार शरीफ (नालंदा) : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नालंदा जिले में होने वाले 29 अक्टूबर के परिभ्रमण कार्यक्रम को देखते हुए जिला प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनज़र बड़ा कदम उठाया है। जिलाधिकारी कुन्दन कुमार (भा.प्र.से.) ने आदेश जारी करते हुए बिहारशरीफ, बिन्द, रहुई, परबलपुर, एकंगरसराय और चण्डी समेत पूरे परिभ्रमण क्षेत्र को “No Flying Zone” घोषित किया है।
डीएम के मुताबिक, मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के दौरान किसी भी अनधिकृत Drone या मानव रहित हवाई वाहन (UAV) की उड़ान पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने बताया कि यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जारी किया गया है और सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए यह कदम आवश्यक है।
आदेश के अनुसार,
- 29 अक्टूबर को पूरा परिभ्रमण क्षेत्र Drone नियम 2021 के तहत Red Zone रहेगा।
- किसी भी व्यक्ति को बिना सक्षम प्राधिकार की अनुमति के ड्रोन उड़ाने की अनुमति नहीं होगी।
- यदि सरकारी कार्य के लिए ड्रोन की आवश्यकता हो, तो पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर उसकी सूचना जिला प्रशासन को देना अनिवार्य होगा।
डीएम ने निर्देश दिया कि इस आदेश की जानकारी आम जनता को लाउडस्पीकर और सार्वजनिक स्थानों पर सूचना चिपकाकर दी जाए। साथ ही, संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी और थानाध्यक्षों को आदेश का पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है।
आदेश का उल्लंघन करने वाले के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश 29 अक्टूबर 2025 की सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक प्रभावी रहेगा।
