अत्याचार निवारण अधिनियम की समीक्षा बैठक, 560 लाख की सहायता राशि वितरित

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शंकर कुमार की रिपोर्ट

नालंदा। जिला पदाधिकारी कुंदन कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 तथा मैनुअल स्कैवेंजर्स निषेध एवं पुनर्वास अधिनियम, 2013 के तहत गठित जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की वर्ष 2026 की पहली बैठक आयोजित की गई।

बैठक में अधिनियम के तहत दर्ज मामलों, पीड़ितों को दी गई आर्थिक सहायता तथा लंबित मामलों की स्थिति की विस्तृत समीक्षा की गई। जिला कल्याण पदाधिकारी ने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष में 179 लाभुकों को प्रथम किस्त और 428 लाभुकों को द्वितीय किस्त के रूप में कुल 560 लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान की गई है।

इसके अलावा जिले में इस अधिनियम के अंतर्गत 64 लाभुकों को नियमित रूप से मासिक पेंशन भी दी जा रही है।

बैठक के दौरान जिला पदाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित किया जाए और पात्र पीड़ितों को समय पर सहायता राशि उपलब्ध कराई जाए।

इस मौके पर पुलिस अधीक्षक, अपर समाहर्ता, जनप्रतिनिधियों के प्रतिनिधि, समिति के सदस्य, जिला कल्याण पदाधिकारी, विशेष लोक अभियोजक, एससी-एसटी थाना प्रभारी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

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