मुहर्रम को लेकर जिला शांति समिति की बैठक, 118 जुलूसों को लाइसेंस, डीजे व हथियारों पर पूर्ण प्रतिबंध

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बिहारशरीफ, संवाददाता। आगामी मुहर्रम पर्व को शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण एवं सुरक्षित माहौल में संपन्न कराने को लेकर मंगलवार को जिला पदाधिकारी श्रीमती उदिता सिंह एवं पुलिस अधीक्षक श्री भारत सोनी की संयुक्त अध्यक्षता में जिला शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रशासनिक अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों एवं शांति समिति के सदस्यों के साथ पर्व के दौरान विधि-व्यवस्था बनाए रखने को लेकर विस्तार से चर्चा की गई।

बैठक में बताया गया कि जिलेभर में 26 जून को मुहर्रम पर्व मनाया जाएगा। जिलाधिकारी ने लोगों से आपसी भाईचारे एवं सौहार्द के साथ पर्व मनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि पर्व के दौरान दंडाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। साथ ही बिजली, पेयजल, साफ-सफाई, स्वास्थ्य सेवाएं, अग्निशमन दस्ता तथा नियंत्रण कक्ष की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की गई है।

जिलाधिकारी ने कहा कि बाहरी असामाजिक तत्वों पर नजर रखने के लिए जिले के विभिन्न प्रवेश मार्गों पर ड्रॉप गेट एवं नाका जांच अभियान चलाया जाएगा। उपद्रवियों की पहचान कर उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुहर्रम जुलूसों की निगरानी ड्रोन कैमरा, सीसीटीवी कैमरा एवं वीडियोग्राफी के माध्यम से की जाएगी।

पुलिस अधीक्षक भारत सोनी ने कहा कि मुहर्रम के दौरान कानून-व्यवस्था में बाधा उत्पन्न करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने बताया कि जिलेभर में कुल 118 जुलूसों के लिए लाइसेंस जारी किए गए हैं। सभी आयोजकों को लाइसेंस की शर्तों का सख्ती से पालन करना होगा।

उन्होंने शांति समिति के सदस्यों से अपील की कि किसी भी छोटी से छोटी घटना की सूचना तुरंत नजदीकी थाना को दें, ताकि समय रहते स्थिति को नियंत्रित किया जा सके। सोशल मीडिया पर विशेष निगरानी रखी जाएगी और अफवाह फैलाने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई होगी।

डीजे, हथियार और आतिशबाजी पर पूर्ण प्रतिबंध

प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार मुहर्रम जुलूस में डीजे के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। किसी भी प्रकार के घातक हथियार, तलवार, भाला, बरछी, कुल्हाड़ी, कटार, हॉकी स्टिक आदि के प्रदर्शन की अनुमति नहीं होगी। जुलूस के दौरान आतिशबाजी भी पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।

जुलूस निर्धारित समय, रूट एवं शर्तों के अनुसार ही निकाले जाएंगे। आयोजकों को लाइसेंस साथ रखना अनिवार्य होगा। अस्पताल, मंदिर एवं मस्जिद के पास से गुजरते समय ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग बंद रखना होगा। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर के प्रयोग की अनुमति नहीं होगी।

प्रशासन ने स्पष्ट किया कि किसी भी प्रकार के विवादित भाषण, भड़काऊ नारे, राजनीतिक पोस्टर, स्लोगन या कार्टून के प्रदर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। जुलूस में शामिल लोगों को पहचान पत्र साथ रखना होगा तथा कोई भी व्यक्ति अपना चेहरा ढंककर नहीं चलेगा।

बैठक में उपस्थित जिला शांति समिति के सदस्यों ने प्रशासन को पूर्ण सहयोग का भरोसा दिलाते हुए कहा कि मुहर्रम पर्व को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए सभी नियमों और शर्तों का अक्षरशः पालन किया जाएगा।

बैठक में विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी, जनप्रतिनिधि, अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी तथा जिला शांति समिति के सदस्य उपस्थित थे। जिला प्रशासन ने जिलेवासियों से शांति, भाईचारे और सौहार्द के साथ मुहर्रम मनाने की अपील की है।

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