नालंदा में रिश्वत कांड का बड़ा खुलासा : 40 हजार की डील में फंसे प्रभारी प्रधानाध्यापक, डीएम ने किया सस्पेंड
अनुकंपा नियुक्ति में अवैध वसूली का मामला: प्रभारी प्रधानाध्यापक निलंबित
शंकर कुमार की रिपोर्ट, थरथरी (नालंदा) । प्रखंड थरथरी अंतर्गत मध्य विद्यालय डीहा के प्रभारी प्रधानाध्यापक (विशिष्ट शिक्षक) अनिल कुमार के विरुद्ध अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के नाम पर अभ्यर्थियों से अवैध रूप से राशि वसूले जाने की शिकायत प्राप्त हुई है। आरोप है कि उन्होंने फोन पे के माध्यम से 40,000 रुपये तथा 10,000 रुपये नगद की मांग कर राशि ली।
मामले पर त्वरित संज्ञान लेते हुए कुंदन कुमार, जिला पदाधिकारी, नालंदा ने उपलब्ध साक्ष्य एवं संबंधित दस्तावेजों के आधार पर प्रभारी प्रधानाध्यापक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है तथा उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई प्रारंभ करने का आदेश दिया है।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि किसी भी सरकारी सेवक द्वारा अपने अधिकारिक कार्य के बदले रिश्वत की मांग करना बिहार सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली के तहत गंभीर कदाचार एवं भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है। ऐसे मामलों में संबंधित कर्मी के विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान है।
इसी क्रम में नालंदा जिला अंतर्गत अनुकंपा के आधार पर चयनित अथवा लंबित अभ्यर्थियों से अपील की गई है कि यदि किसी कर्मी, पदाधिकारी या अन्य व्यक्ति द्वारा उनसे अवैध रूप से राशि (रिश्वत) की मांग की जाती है, तो वे सीधे जिला पदाधिकारी, नालंदा से मिलकर वस्तुस्थिति से अवगत कराएं।
जिला पदाधिकारी ने जिला शिक्षा पदाधिकारी, नालंदा को भी निर्देशित किया है कि कार्यालय की कार्यसंस्कृति में गुणात्मक सुधार सुनिश्चित करते हुए ऐसी व्यवस्था लागू की जाए, जिससे सभी प्रशासनिक कार्य पारदर्शी एवं त्वरित गति से समयबद्ध तरीके से संपादित हो सकें।
