टोल टैक्स: 20 किलोमीटर तक टैक्स लेने का प्रावधान नहीं : नालंदा चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज

बिहारशरीफ, 22 फरवरी: भागन बीघा टोल प्लाजा के संचालन को लेकर नालंदा चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के जिलाध्यक्ष अनिल कुमार अकेला और होटल एवं मैरिज हॉल संघ के सचिव मनीष यादव ने संयुक्त बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि टोल टैक्स अधिनियम के तहत किसी भी टोल प्लाजा को चालू करने से पहले अखबारों, टीवी चैनलों और सोशल मीडिया के माध्यम से उचित प्रचार-प्रसार किया जाना चाहिए था, जो कि नहीं किया गया।
उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क संशोधन नियम, 2024 के तहत टोल टैक्स केवल 20 किलोमीटर से अधिक की यात्रा करने वाले वाहनों से ही लिया जा सकता है। इस नियम के अनुसार भागन बीघा टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सोहसराय, बिहारशरीफ, दीपनगर, हरनौत और बेना जैसी जगहों पर टोल शुल्क नहीं लगना चाहिए।
संयुक्त पदाधिकारियों ने प्रशासन से अपील की कि वे इस नियम को लागू कर स्थानीय नागरिकों को अनावश्यक टोल शुल्क से राहत दिलाएं।
