राष्ट्रीय आय-सह-मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा को लेकर बिहारशरीफ में धारा 163 लागू
रानी सिन्हा की रिपोर्ट,
नालंदा। कुंदन कुमार, जिला दंडाधिकारी, नालंदा द्वारा सूचना जारी करते हुए बताया गया है कि राष्ट्रीय आय-सह-मेधा छात्रवृत्ति योजना परीक्षा (Academic Year 2025-26, Project Year 2026-27) का आयोजन 11 मार्च 2026 (बुधवार) को दो पालियों में किया जाएगा। पहली पाली सुबह 10:30 बजे से 12:00 बजे तक तथा दूसरी पाली दोपहर 1:00 बजे से 2:30 बजे तक आयोजित होगी। परीक्षा बिहारशरीफ अनुमंडल मुख्यालय में कुल छह परीक्षा केंद्रों पर संपन्न कराई जाएगी।
परीक्षा केंद्रों में नेशनल उच्च विद्यालय शेखाना, सोगरा उच्च विद्यालय, सोगरा कॉलेज गगनदीवान, एसएस बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, उच्च विद्यालय सहोखर (सोहसराय) तथा बड़ी पहाड़ी +2 स्कूल (मध्य विद्यालय वियावानी परिसर) शामिल हैं।
परीक्षा को कदाचारमुक्त और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने कड़े सुरक्षा इंतजाम किए हैं। इस संबंध में किसलय श्रीवास्तव, अनुमंडल दंडाधिकारी, बिहारशरीफ ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत सभी परीक्षा केंद्रों के 500 गज की परिधि में निषेधाज्ञा लागू करने का आदेश जारी किया है।
निषेधाज्ञा के तहत परीक्षा केंद्रों के आसपास पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा। साथ ही किसी भी प्रकार के हथियार—जैसे लाठी, भाला, गड़ासा अथवा आग्नेयास्त्र (लाइसेंसधारी हथियार सहित)—लेकर चलने पर भी रोक लगाई गई है। परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की अनधिकृत आवाजाही की अनुमति नहीं होगी।
परीक्षार्थियों को केवल लेखन सामग्री ले जाने की अनुमति होगी। मोबाइल फोन या अन्य आपत्तिजनक सामग्री परीक्षा केंद्र के भीतर ले जाना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
इसके अलावा परीक्षा के दिन परीक्षा केंद्रों के 500 गज के दायरे में स्थित फोटोस्टेट की दुकानें, साइबर कैफे और कोचिंग संस्थान सुबह 10 बजे से परीक्षा समाप्ति तक बंद रहेंगे। साथ ही लाउडस्पीकर और अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग पर भी पूरी तरह रोक लगाई गई है।
प्रशासन ने बताया कि परीक्षा को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए सभी केंद्रों पर दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी तथा सशस्त्र पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। साथ ही गश्ती दल भी तैनात रहेंगे, ताकि परीक्षा केंद्रों के आसपास शांति व्यवस्था बनाए रखी जा सके।
हालांकि यह आदेश परीक्षा कार्य में लगे दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी, शवयात्रा तथा ऐसे व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा जो लाठी के सहारे चलते हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह निषेधाज्ञा 11 मार्च 2026 को परीक्षा अवधि के दौरान सभी परीक्षा केंद्रों के 500 गज के दायरे में प्रभावी रहेगी।
