लीगल एड सेल द्वारा विधिक जागरूकता अभियान ,लोगों को किया जागरूक

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अनुमंडल संवाददाता, राजगीर, राजीव लोचन की रिपोर्ट, सिलाव प्रखंड अंतर्गत बराकर, घोस्तमा, करियाना एवं महुरी पंचायतों में गुरुबार को चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, पटना के लीगल एड सेल द्वारा विधिक जागरूकता अभियान चलाया गया। इस अभियान का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को उनके कानूनी अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूक करना तथा न्याय तक उनकी पहुँच को सुदृढ़ बनाना था।

इस जागरूकता कार्यक्रम में लीगल एड सेल के सात सदस्यों की टीम ने भाग लिया, जिसका नेतृत्व लीगल एड सेल के जागरूकता के हेड मनीष रंजन ने किया। टीम में छात्र जयनंदन कुमार, अनन्या अश्वी, अंशुल पल्लव, आदित्य आनंद, समीर कौशल एवं आंचल प्रिया आनंद शामिल थे। सभी सदस्यों ने पंचायतों में जाकर आम लोगों से संवाद स्थापित किया और उन्हें सरल भाषा में कानून से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्रदान कीं।

कार्यक्रम के दौरान लोगों को आपराधिक एवं सिविल मामलों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। विशेष रूप से एफआईआर क्या होती है, एफआईआर दर्ज कराने की प्रक्रिया क्या है, पुलिस में शिकायत कैसे दर्ज कराई जाती है तथा एक नागरिक के रूप में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए—इन सभी विषयों पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई। इसके साथ ही आम लोगों को उनके मौलिक अधिकारों एवं विधिक अधिकारों के बारे में भी जागरूक किया गया।

टीम द्वारा शिक्षा के अधिकार पर विशेष बल दिया गया और लोगों को बताया गया कि प्रत्येक बच्चे को शिक्षा प्राप्त करना उसका संवैधानिक अधिकार है तथा राज्य और समाज की यह जिम्मेदारी है कि उसे शिक्षा से वंचित न रहने दिया जाए। ग्रामीणों को यह भी समझाया गया कि वे किसी भी प्रकार के अन्याय, शोषण या कानूनी समस्या की स्थिति में किस प्रकार विधिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

इस कार्यक्रम में पंचायत के लोगों की सक्रिय भागीदारी देखने को मिली। ग्रामीणों ने अपनी समस्याएँ साझा कीं और टीम के सदस्यों से कानूनी सलाह प्राप्त की।

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